अस्पताल-बालू वाया पक्का टाला संपर्क सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित

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ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने जारी किए आदेश

चंबा। ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पताल से बालू वाया पक्का टाला संपर्क सड़क मार्ग में सभी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्पताल से बालू वाया पक्का टाला संपर्क सड़क मार्ग के उन्नयन कार्यों को लेकर कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा सूचित किए जाने पर जनहित में निर्माण कार्य को सुचारू रखने के लिए वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल से बालू वाया पक्का टाला संपर्क सड़क मार्ग पर पैदल चलने वाले लोगों को मनाही नहीं होगी ।

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