सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत आदेश दिए हैं कि सोलन जिला के गुज्जर समुदाय के व्यक्ति अपने मवेशियों व पालतू जानवरों इत्यादि को लेकर पूरे प्रदेश में कहीं पर भी आ-जा सकेंगे।
इन आदेशों के अनुसार जिला के गुज्जर समुदाय से संबंधित लोगों पर उपरोक्त के संबंध में कोई पाबंदी नहीं होगी तथा इन्हें कर्फ्यू एवं धारा-144 के प्रावधानों में छूट प्राप्त होगी।
इन सभी को सोशल डिस्टेन्सिग नियम की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।