धर्मशाला। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों अनुसार कार्यशील पूंजी सुविधाओं तथा सावधि ऋण की किश्तों तथा ब्याज के भुगतान को एक मार्च से 31 अगस्त 2020 तक टालने की राहत बैंक उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
इसके साथ ही बैंको द्वारा वसूली के लिए नोटिस, नीलामी, मुकद्दमा दायर करने तथा प्रतिभूतियों पर कब्जा करने की प्रक्रियाओं को भी इस अवधि के दौरान नहीं किया जाएगा।
इस बाबत पीएनबी, एसबीआई, केसीसीबी और ग्रामीण बैंक ने मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से अपनी विज्ञप्ति उपायुक्त कांगड़ा को भिजवाई है।
कांगड़ा जिला के सभी सरकारी तथा निजी बैंकर्स को इन निर्देशों की अनुपालना करना जरूरी रहेगा। यदि उपभोक्ताओं को किसी तरह की समस्या आ रही हो तो वे संबंधित बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं अथवा मुख्य अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक के ईमेल आईडी ldmkangra@pnb.co.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।