तरखानखड्ड पंचायत में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस: डीसी

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धर्मशाला, 10 मई, 2020। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला उपमंडल के तरखानखड्ड पंचायत में रविवार को कोरोना पाजिटिव का एक नया मामला सामने आया है।

अब इस पंचायत में कोरोना के दो पॉजिटिव केस हो गए हैं इसके साथ ही चकवन घीण पंचायत में भी शनिवार रात को कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है इन दोनों ही क्षेत्रों को हाटस्पाट घोषित कर दिया गया है।

इससे पहले जमानाबाद में भी कोरोना का एक पॉजिटिव केस आ चुका है। उपायुक्त ने कहा कि चकबन घीण पंचायत के वार्ड नंबर दो को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जबकि इसी पंचायत के अन्य वार्डों को बफर जोन में रखा गया है।

वहीं कांगड़ा उपमंडल की तरखानखड्ड पंचायत तथा शाहपुर उपमंडल की नरेटी पंचायत के वार्ड नं छह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत सलोल, ततवानी और नरेटी पंचायत के अन्य सभी वार्डों को बफर जोन में रहेंगे। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं।

62 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटिव

उपायुक्त ने कहा कि कांगड़ा जिला के 62 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में लॉकडाउन के माध्यम से सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है तथा इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो इस के लिए हेल्पलाइन नंबर भी समय समय पर जारी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए इसके साथ ही अपने गांव या परिवार में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के बारे में तुरंत प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि समाज को सुरक्षित रखा जा सके और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें तथा लॉकडाउन का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करें।

कोविड-19 के पॉजिटिव नागरिकों के संपर्क में आए लोगों के भी होंगे सैंपल

उपायुक्त ने कहा कि पॉजिटिव नागरिकों की ट्रेवल हिस्ट्री तथा उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है तथा संपर्क में आए सभी लोगों के सेंपल लिए जाएंगे ताकि किसी भी स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि पॉजिटिव नागरिकों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन भी किया जा रहा है।

कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कर्फ्यू में ढील

उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं रहेगी। आम नागरिकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, केवल मेडिकल सेवाओं, आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारी या लोग अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे।

प्रवेश तथा निकास नाके भी स्थापित किए जाएंगे जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के निर्माण इत्यादि गतिविधियों पर भी रोक रहेगी इसके साथ इन क्षेत्रों में आने वाले कार्यालय भी बंद रहेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें तथा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी होगी सुनिश्चित

प्रजापति ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी तथा इसके लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी के दौरान भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी, सभी हो मास्क पहनाना जरूरी होगा।

इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है ताकि आसपास के क्षेत्रों में कोरोना सक्रंमितों के बारे में जानकारी हासिल हो सके।

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