शिमला। जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में कर्फ्यू में अतिरिक्त 2 घंटे की ढील दी गई है, जिसमें अब कर्फ्यू का समय शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि दुकानों तथा व्यापारिक संस्थाओं को खोलने तथा बंद करने के समय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश 1 जुलाई से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 271 एवं अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।