कांगड़ा जिला में कोरोना संदिग्धों के 14 सेंपल नेगेटिव: डीसी

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बाहरी राज्यों से आए लोगों को होम क्वारंटीन होना जरूरी

धर्मशाला। कांगड़ा जिला में कोरोना के 14 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा में लॉकडाउन के माध्यम से सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है तथा इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया।

उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें तथा लॉकडाउन का पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें।

बाहरी राज्यों से आने वालों को घरों में ही 28 दिन रहना होगा जरूरी

उपायुक्त ने कहा कि बाहरी राज्यों से आ रहे कांगड़ा के नागरिकों को 28 दिन तक अपने घरों में ही रहना जरूरी होगा तथा अगर किसी सार्वजनिक स्थान और अन्य जगहों पर उनको घूमते हुए देखा गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।

उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है तथा इसलिए सामाजिक दूरी का सही अनुपालना सुनिश्चित करें तथा क्वारंटीन की उल्लंघन करने वालों की सूचना तुरंत प्रशासन को देें ताकि समाज को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके।

कांगड़ा जिला में बाहर से आए नागरिकों की जा रही है निगरानी:

प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए पंद्रह हजार के करीब नागरिकों की निगरानी की जा रही है तथा इस बाबत जिला प्रशासन के पास नागरिकों का पूरा डाटाबेस तैयार है जो कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों एवं विकास खंड अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए नागरिकों को 28 दिन के लिए घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं तथा इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायत स्तर से नियमित तौर पर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है।

प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को रोगियों के बारे में देने होगी जानकारी

उपायुक्त ने कहा कि जिला कांगड़ा में किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर (एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, तिब्बती या कोई अन्य विधा इत्यादि) के पास यदि बुखार, खांसी, झुकाम या सांस की परेशानी से प्रभावित व्यक्ति इलाज के लिए पहुँचता है तो डॉक्टर द्वारा मरीज से यह पता किया जाना अनिवार्य होगा कि क्या वह जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है।

यदि ऐसा मरीज जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है या उसके साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य जिला कांगड़ा के बाहर से घर आया है तो उस दशा में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर डॉक्टर को यह सूचना जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा या 1077 पर देना अनिवार्य होगा इन आदेशों का उल्लंघन आईपीसी धारा 269 एवं 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दंडनीय होगा

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