सोलन, 06 मई, 2020। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कर्फ्यू ढील के समय सोलन के मालरोड को यातायात के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
यह आदेश मोटर वाहर अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
यह आदेश पुलिस अधीक्षक सोलन द्वारा प्रदत्त सूचना, कि लोग र्क्फ्यू ढील के समय का दुरूपयोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन हो रहा है तथा मालरोड पर वाहनों को खड़ा भी किया जा रहा है जिससे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, के उपरांत जारी किए गए हैं।
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