शिमला। उपमण्डलाधिकारी शहरी शिमला मनजीत शर्मा ने आदेश जारी करते हुए शिमला शहर के अन्तर्गत सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, कैमिस्ट, निजी तौर पर व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आक्सीजन सिलेंडरों के भण्डारण की सूचना 24 घण्टों के भीतर उपमण्डल अधिकारी शिमला शहरी कार्यालय को सूचना दें।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत व आक्सीजनों सिलेंडरों की उपलब्धता को प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एक निगरानी व जांच दस्ते का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार शिमला शहरी सुमीत शर्मा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से श्रवण, उद्योग विभाग से मुनीश तथा सदर, छोटा शिमला व बालुगंज थानों के थाना अधिकारी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि गठित उड़नदस्ते द्वारा शहरी क्षेत्रों के सभी गोदाम, स्टोरर्ज, औद्योगिक इकाईयों, पावर परियोजनाओं, निजी अस्पतालों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इत्यादि का निरीक्षण कर आक्सीजन सिलैंडरों की श्रेणियों वाईज सूची तैयार करेंगे ।
उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।