शिमला। हिमाचल प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि प्राधिकरण को विभिन्न शिकायतकर्ताओं से मैसर्ज दीपक विरमानी व दाता राम के खिलाफ छः शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो मोहाल जयोल, तहसील कसौली, जिला सोलन में अमोक्ष एट द रेट कसौली नाम से एक परियोजना का निर्माण कर रहे हैं।
प्राधिकरण ने गुणवत्ता के आधार पर छः में से पांच शिकायतों का निपटारा 26 फरवरी को आवंटियों के पक्ष में किया तथा प्रतिवादी प्रमोटरोें को 2,63,09,559 रुपये सामान्य ब्याज 9.3 प्रतिशत दर सहित भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं।
ब्याज उन तिथियों से लागू होगा जिन तिथियों को शिकायतकर्त्ताओं द्वारा प्रतिवादी प्रमोटरों को विभिन्न भुगतान किए गए थे।
उन्होंने कहा कि प्रतिवादी प्रमोटरों द्वारा शिकायतकर्ताओं को रिफण्ड का भुगतान ब्याज सहित संयुक्त एवं पृथक् रुप से इस आदेश के जारी होने के चार माह के भीतर करना होगा।
प्राधिकरण ने जिला दण्डाधिकारी, सोलन को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान परियोजना की भूमि व सम्पत्ति को तब तक अटैच करते हुए इस बारे में उचित इन्दराज राजस्व रिकार्ड में किया जाए जब तक शिकायतकर्त्ताओं (गृह खरीददारों) को उनके द्वारा दी गई राशि की प्राप्ति ब्याज सहित प्राप्त नहीं हो जाती।
इस मामले में प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश प्राधिकरण की वैबसाईट पर अपलोड कर दिए गए हैं।