शिमला। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सेवा विस्तार, री- इंगेजमेंट, री- एम्प्लॉयमेंट देने पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आदेशों में, हालांकि, जो अधिकारी-कर्मचारी वर्तमान में सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा काम पर रखे गए हैं, उन्हें अपना कार्यकाल पूरा होने पर रिटायर मान लिया जाएगा।
