मतदाता सूची में नए वोटर दर्ज करने के लिए घर-घर दौरा करेंगे बीएलओ : चेत सिंह।

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नेरवा, नोविता सूद। निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी चौपाल चेतसिंह ने बूथ लेवल अधिकारियों के साथ फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु बीएलओ की एक बैठक बुलाई।सभी बीएलओ को घर-घर दौरा कर नए वोटर दर्ज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में दावे एवं आक्षेप दाखिल करने की अवधि 5 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि जो नागरिक 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वे मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए 5 अप्रैल से फार्म 6 द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और एक भाग से दूसरे भाग के लिए नाम परिवर्तन के लिए फॉर्म 8 पर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियां उप मंडल अधिकारी/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार के कार्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक निशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

उपरोक्त स्थानों पर दावे तथा आक्षेप दाखिल किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। मतदाता सूचियों में दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 28 अप्रैल 2023 तक कर दिया जाएगा तथा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 मई 2023 तक कर दिया जाएगा।

उन्होंने राजनीतिक दलों और आम जनता से आह्वान किया कि वे मतदाताओं को जागरूक करने में अपना सहयोग दें और उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर निर्वाचन कानूनगो प्रेरणा मेहता भी उपस्थित रही।

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