मतदाता सूचियों के लिए दावे या आक्षेप 11 सितंबर तक

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हिमाचल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य 10 अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य 16 अगस्त से आरंभ किया जा चुका है।

इस दौरान नए पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के दावे और अपात्र लोगों के नाम हटाने के संबंध में आपत्तियां निर्धारित प्रपत्रों पर प्राप्त की जा रही हैं। ये दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर निर्धारित की गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि एक अक्तूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवा सकते हैं। सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों मंे शामिल करने के लिए 3 और 4 सितंबर को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यालयों के अलावा प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी के पास भी उपलब्ध करवाया गया है।

कोई भी पात्र नागरिक इन मतदाता सूचियों का निरीक्षण करके इनमें अपने नाम दर्ज होने की पुष्टि कर सकता है। अगर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है।

इसी प्रकार अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए भी निर्धारित प्रपत्र पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हैल्पलाइन ऐप पर भी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceohimachal.nic.in पर भी की जा सकती है।

प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के संबंध में 11 सितंबर तक प्राप्त दावों या आपत्तियों का निपटारा 26 सितंबर तक कर लिया जाएगा। इसके बाद 10 अक्तूबर को ये मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएंगी।

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