मतदान अवधि के दौरान मादक पदार्थों को बेचने, हथियार लेकर चलने पर रहेगी पाबंदी

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शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न रिक्तियों के लिए चुनाव की घोषणा की गयी है जिसके लिए मतदान 25 फरवरी 2024 को होना निश्चित हुआ है।

इस सम्बन्ध में उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला की उन ग्राम पंचायतों में, जहाँ मतदान होना है, वहां किसी भी प्रकार का स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान मतगणना सम्पन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचने, देने या वितरित नहीं करेगा।

चुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने हेतु धारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत चुनाव वाली पंचायतों की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति 25 फरवरी 2024 को किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा।

यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

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