नेरवा, नोविता सूद। राजकीय महाविद्यालय चौपाल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सहायक जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की।
मुख्य अतिथि ने उपस्थित छात्रों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों और सजा के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने, अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग, खतरनाक अंदाज में वाहन चलाने, बगैर परमिट वाहन, लाइसेंस नियमों का पालन नहीं करने, ओवरलोडिंग वाहनों, क्षमता से अधिक यात्री बैठाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने, बिना हेलमेट लगाये दो पहिया वाहन चलाने, एंबुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने, बगैर इंश्योरेंस वाहन चलाने, नाबालिग के वाहन चलाने पर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाने के तरीकों बारे भी जानकारी दी।
इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या कन्या नेगी, सहायक आचार्य प्रियंका ठाकुर, वर्षा क्लेट, सरिता शर्मा भी उपस्थित थे।
