शिमला। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार पर्यावरण मित्र पटाखों, की बिक्री की जाएगी और दीपावली पर्व पर पटाखे बजाने का समय दो घंटे सांय 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश उच्चतम न्यायालय (2019) के वायु प्रदूषण के संदर्भ में भी लागू होते हैं और यदि सरकार द्वारा निर्देश पारित नहीं किए जाते तो दिवाली पर्व पर पटाखे बजाने का समय सांय 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है और 19 नवम्बर गुरूपूर्व पर्व पर सांय 9 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है।
आदित्य नेगी ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के तहत सभी उपमण्डलाधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए जाते है कि वे इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है।