शिमला। प्रदेश में 7 मई से 10 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सेल ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी एसओपी के अनुसार पूरे प्रदेश में 7 मई को सुबह छह बजे से लेकर 17 मई की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
इस दौरान कोविड टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा। धारा 144 के तहत कर्फ्यू अवधि के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी।
वहीं शादी व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
एमबीबीएस चतुर्थ व पांचवे साल, बीडीएस चौथे साल व नर्सिंग तृतीय साल की कक्षाएं जारी रहेंगी।
कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी।
दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा दवाइयां बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी।
इसके साथ ही बैंक, एटीएम, आईटी वैंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां व सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी।
खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, मछली, पशुओं के चारे, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें भी खुली रहेंगी।
वहीं कोरोना के नियमों का पालन करते हुए यह दुकानें शाम छह बजे तक बंद करनी होंगी।
रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना वगैरा की होम डिलीवरी की मंजूरी दी जाएगी।
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी।
ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे। सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से भी हो सकेगी।
आपाताकालीन व अनिवार्य सेवाएं देने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय व अधिकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को आवाजाही की अनुमति होगी।
तेल व गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी। पैट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण व वितरण पहले ही तरह होता रहेगा।
दूरसंचार सेवाएं भी जारी रहेगी।
बिजली , डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी।
हवाई मार्ग, बस, रेल आदि से हिमाचल आने वाले लोगों को पहले प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। अंतरराज्जीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा।
माल का परिवहन प्रदेश के भीतर और अंतरराज्जीय स्तर पर जारी रहेगा।
निजी वाहन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ आपातकालीन स्थिति में आवाजाही कर सकेंगे।
कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी। किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे।
सभी औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी। जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे।
पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी काम कर सकेंगे।
इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घरों से काम करेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।
सभी बाजार, बाजार परिसर, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी।
शराब के ठेके व बार भी बंद रहेंगे।
निजी कार्यालय बंद रहेंगे।