शिमला। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि नगर निगम शिमला के वार्डों के सीमांकन का कार्यक्रम जारी कर दिया है।
आयोग ने उपायुक्त शिमला को नगर निगम शिमला को वार्डों में विभाजित कर प्रारूप प्रस्तावना 10 फरवरी को प्रकाशित करने तथा नगर निगम शिमला के निवासियों से प्रारूप प्रस्तावना पर आपत्तियां आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि आम जनता 17 फरवरी तक उपायुक्त शिमला के पास कार्यालय समय के दौरान आपत्तियां दर्ज कर सकती है। दायर आपत्तियों का निपटारा उपायुक्त द्वारा 24 फरवरी या इससे पूर्व किया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति उपायुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह मण्डलायुक्त शिमला के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील 3 मार्च या इससे पूर्व उपायुक्त के निर्णय के सात दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी।
प्रवक्ता ने कहा कि मण्डलायुक्त शिमला पांच दिन के भीतर अपील का निपटारा करेंगे। तत्पश्चात् उपायुक्त द्वारा 9 मार्च को नगर निगम शिमला के वार्डों की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
आयोग द्वारा उपायुक्त को नगर निगम शिमला के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 11 मार्च तक सम्पन्न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।