नाहन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 जनवरी, 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम करवाया जा रहा है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी नागरिक राजगढ़ नरेश वर्मा ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में 16 नवम्बर 2020 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए अभिहित अधिकारी, बूथ स्तरीय अधिकारी व पर्यवेक्षकों की प्रतिनियक्ति की गई है, जो मतदान केन्दों पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को आम जनता के निःशुल्क निरीक्षण के उपलब्ध करवाने तथा विभिन्न प्रकार के दावे और आक्षेप के लिए प्ररूप-6, 7, 8 व 8क उपलब्ध करवाएंगे और इस दौरान वह लोगों के आक्षेप व दावे भी प्राप्त करेंगे।
उन्होंने पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के सभी नागरिकों, स्थानीय राजनैनिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मंडलों और युवा मंडलों से आहवान किया है कि प्रारूप प्रकाशन की अवधि (16 नवम्बर, से 15 दिसम्बर) तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में से कटवाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।
उन्होंने बताया कि प्रथम जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्ररूप-6, मृत/स्थान छोड़ने वाले मतदाताओं के नामों को हटाए जाने के लिए प्ररूप-7 व किसी भी प्रकार की प्रविष्टि में संशोधन बारे प्ररूप-8 पर और सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ही किसी प्रविष्टि को अन्यत्र स्थानान्तरण के लिए प्ररूप-8क पर आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।