होम कवारटाईंन जंप करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: सैनी

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पधर। उपमंडल अधिकारी पधर मोहन सिंह सैनी ने बताया कि होम क्वॉरेंटाइन जंप करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस (कोविड-19) के तहत यदि कोई व्यक्ति पहली बार भी होम क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे और उसे अनइनस्टॉल नहीं करेंगे। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह तुरंत अपने आगमन की सूचना अपने इलाके की आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत प्रधान व पंचायत सचिव को दें।

उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति अगले 14 दिनों स्वयं होम क्वॉरेंटाइन के निर्देशों का पालन करेंगे कथा किसी भी परिस्थिति में अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

यदि ऐसा व्यक्ति अपने घर में क्वॉरेंटाइन है तो जो भी व्यक्ति उस घर में रह रहे हैं वे सब अगले 14 दिनों तक स्वयं होम क्वॉरेंटाइन रहेंगे।

ऐसे व्यक्ति अपने घर में एक अलग कमरे में रहेंगे व घर के अन्य सदस्यों के साथ नहीं मिलेंगे व परिवार का कोई एक व्यक्ति ही उनके संपर्क में रहेगा, यदि आवश्यकता पड़ी तो उसकी देखभाल भी करेगा।

उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक व अन्य समारोहों में शामिल नहीं होंगे।

उन्हें अपने घर के बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं,बच्चों और घर के भीतर अन्य रोगियों व रोग के लक्षणों वाले व्यक्तियों से दूर रहेंगे।

उन्हें हर समय मुंह पर मास्क का प्रयोग करना व नियमानुसार पुराने मास्क को समय-समय पर बदलना अनिवार्य होगा।

उपमंडल अधिकारी ने कहा कि यदि ऐसे व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी से संबंधित कोई लक्षण जैसे बुखा, सूखी खांसी,गला सूखना इत्यादि प्रकट होते हैं तो इसकी सूचना वह व्यक्ति या उसका परिवार तुरंत अपने इलाके की आशा कार्यकर्ता, प्रधान ग्राम पंचायत व पंचायत सचिव को देगा।

कोई भी व्यक्ति समाज में महामारी नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बारे में किसी भी तरह की अफवाह फैला सकता।

उपमंडल अधिकारी शिव मोहन सिंह सैनी ने कहा कि उक्त आदेशों की उल्लंघना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित करेगी व इनकी अवहेलना करने पर उक्त संहिता की धारा 269 व 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत संबंधित व्यक्ति अथवा परिवार पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके तहत 6 महीने के कारावास जो 2 साल तक भी हो सकता है या जुर्माना अथवा जुर्माने सहित सजा का प्रावधान भी है।

कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर 65 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी जाती है।

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