शिमला, 23 जून, 2020। कुछ समाचार-पत्रों में हिमाचल प्रदेश में लोगों के आने पर प्रतिबंध के संदर्भ में प्रकाशित समाचारों के बारे में प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि उद्योगों, व्यापारियों और सेब उत्पादकों तथा सरकारी विभागों की आवश्यकता के अनुरूप श्रमिकों, व्यवसायियों, व्यापारियों तथा कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को राज्य में आने की अनुमति मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप पहले ही प्रदान की गई है।
इसी प्रक्रिया के अनुरूप ही लोगों को राज्य में आने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-पास जारी करने के लिए लागू किए गए प्रतिबंध केवल अन्य लोगों के लिए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा राज्य में बिना किसी वैध कारण सेे आने वाले लोगों को रोकने के लिए किया गया है।