नाहन। जिला दण्डाधिकारी डॉ आर के परूथी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर तक मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
साथ ही जिला दण्डाधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।