बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के होम क्वारेनटाइन के लिए 7 स्तरीय प्रणाली लागू

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सोलन, 05 मई, 2020। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत बाहरी राज्यों से सोलन जिला में आने वाले व्यक्तियों की सम्पूर्ण निगरानी, कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम तथा नियंत्रण के उद्देश्य से जिला के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सचिवों के साथ-साथ सभी नगर परिषदों के अध्यक्षों, पार्षदों एवं कार्यकारी अधिकारियों, नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष, सचिव एवं पार्षद सहित सभी कैंट बोर्डों के कार्यकारी अधिकारियों एवं सदस्यों और सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को ‘निगरानी कर्मी’ नामित किया है।

सभी निगरानी कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदेश सरकार द्वारा 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं।

जिला दंडाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि अन्य राज्यों से सोलन जिला में आने वाले सभी व्यक्तियों की प्रविष्टि जिला के अंतरराज्यीय बैरियर पर सीमा प्रबंधन सॉफ्टवेयर (बॉर्डर मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर) के माध्यम से की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी सूचना को संबंधित उपमंडलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, सचिव नगर पंचायत तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उसी दिन तुरंत साझा किया जाएगा।

इन आदेशों के अनुसार अन्य राज्यों से जिला सोलन में आने वाले सभी व्यक्तियों को होम क्वारेनटाइन करने के लिए 07 स्तरीय प्रणाली लागू की जाएगी।

इस प्रणाली के अनुसार सर्वप्रथम जिला में स्थापित पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ऐसे सभी व्यक्ति जो उस दिन या पूर्व दिवस पर जिला में प्रविष्ट हुए हों को कॉल की जाएगी। कॉल के माध्यम से यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि व्यक्ति दिए गए पते पर अपने घर पहुंच गया है।

जहां तक संभव हो साइबर प्रकोष्ठ के माध्यम से होम क्वारेनटाइन किए गए सभी व्यक्तियों की स्थिति कॉल डाटा रिकॉर्ड लोकेशन के माध्यम से पता लगाई जाएगी। इससे उनका होम क्वारेनटाइन सुनिश्चित होगा।

संबंधित पुलिस थाने रेंडम आधार पर इन व्यक्तियों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से यह सुनिश्चित बनाएंगे कि व्यक्ति अपने घर पर ही है। संबंधित खंड विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद तथा सचिव नगर पंचायत भी सभी व्यक्तियों से कॉल द्वारा संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस दल प्रतिदिन उपरोक्त व्यक्तियों के घर पर जाकर उनका होम क्वारेनटाइन में रहना सुनिश्चित बनाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस की टीम आरंभ में ही ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के घर पर जाकर होम क्वारेनटाइन के लिए कोविड-19 का पोस्टर लगाना सुनिश्चित करेंगी।

ऐसे सभी व्यक्तियों को होम क्वारेनटाइन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जैसे परिवार से अलग रहना, अलग से खान-पान करना, पृथक स्नानागार व्यवस्था, परिजनों से बिल्कुल मेल-मिलाप न करना, अलग कमरे में रहना एवं बाहर न जाना इत्यादि के संबंध में विस्तार से बताया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य मानकों के अनुसार दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित बनाएगा।

जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि संबंधित उपमंडलाधिकारी तथा संबंधित खंड विकास अधिकारी प्रतिदिन इस प्रणाली का शत-प्रतिशत अनुश्रवण सुनिश्चित बनाएंगे तथा स्वयं भी भौतिक सत्यापन करेंगे।

सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 07 स्तरीय प्रणाली का कड़ाई से पालन करें। जो भी व्यक्ति होम क्वारेनटाइन का उल्लंघन करेगा उसे तुरंत उपमंडल स्तरीय संस्थागत क्वारेनटाइन में भेज दिया जाएगा और महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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