पुराने पास मान्य होंगे, नए पास जारी करने पर प्रतिबंध नहीं: डीसी

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ऊना। उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा जारी किए ड्यूटी पास पहले की तरह ही मान्य होंगे तथा उन्हें रिन्यू करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन ऊना ने नए पास जारी करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और आवश्यकता के अनुसार नए पास जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में आवागमन पास के साथ पहले की सामान्य रहेगा और इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

डीसी ने अपील की कि जो लोग ई-पास बनवाकर ऊना जिला में आ रहे हैं, वह सही तथ्य प्रशासन के सामने रखें। इससे न सिर्फ उनका, बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ समाज का भी हित जुड़ा है। इसलिए लोग अपने दायित्व को समझते हुए सही जानकारी पास बनवाने के लिए दें।

संदीप कुमार ने कहा कि पास के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ फोटो पहचान पत्र तथा एड्रेस प्रूप भी देना होगा। फोटो पहचान पत्र के रूप में आधिकारिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। ई-पास के लिए आवेदन करते हुए अपने पते से संबंधित दस्तावेज देना अनिवार्य है।

आधार कार्ड के दोनों तरफ को स्कैन करके ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। ई-पास के लिए covid19epass.hp.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए साथ जाने वाले लोगों को भी एक साथ ही आवेदन करना होगा तथा वह अलग-अलग आवेदन न करें।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर के माध्यम से या फिर अपने स्मार्ट फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर आसानी से ई-पास के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ लगाकर आवेदन कर सकता है, इसलिए सभी अपना आवेदन स्वयं करें और किसी को भी फीस या किसी भी प्रकार का शुल्क अदा न करें।

उन्होंने कहा कि जो लोग कंप्यूटर या फोन पर ई-पास के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं, वह संबंधित एसडीएम या फिर उपायुक्त कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी आम लोगों की मदद के लिए तत्पर हैं।

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