धर्मशाला। जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस अड्डा मैक्लोडगंज के भवन को गिराने के मद्देनजर बस अड्डा की सड़क को वाहनों व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद रखने के आदेश जारी किये हैं।
उन्होंने लोगों से इस दौरान सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा एवं किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।