कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर जिला प्रशासन चलाएगा विशेष अभियान

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शिमला। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा ।

उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोंरजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कडे़ नियम अमल में लाए जाएंगे।

आदित्य नेगी ने बताया कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत 200 लोगों की क्षमता वाले हाॅल में केवल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की ही व्यवस्था होगी ।

उन्होंने बताया कि खुले मैदान में यदि लोगों का जमावड़ा 200 से अधिक का होगा तो परस्पर दो गज की दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना अवश्यक होगा ।

कार्यक्रम अथवा आयोजन के तहत आयोजकों द्वारा प्रवेश एवं निकास स्थल पर मास्क की अनिवार्यता, थर्मल स्केनिंग तथा आगंतुकों के विवरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी । हाथ धोने के लिए साबुन अथवा सैनेटाईजर उचित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में रखना तथा परस्पर दूरी रखने के लिए फलोर मार्किगं भी करना भी सुनिश्चित करेंगे ।

आयोजन स्थलों पर यदि किसी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते है तो उसे आईसोलेशन मेें रखने के लिए अलग से जगह चिन्हित की जाए । यदि सम्भव हो तो सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियमों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकती है ।

आयोजन चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों, नजदीकी अस्पताल तथा स्वस्थ प्रबन्धनों को ध्यान में रखकर नजदीकी अस्पताल के नजदीक किए जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध हो सके ।

विवाह समारोह के तहत स्थानीय तहसीलदार अथवा थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा ताकि वह आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों व नियमों के पालन सम्बधी निगरानी कर सके ।

उन्होंने कहा कि नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

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