हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के पाॅजीटिव मामले सामने आने पर जिला की तीन और पंचायतों के कुछ गांवों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
इस संबंध में जिलाधीश हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत दलचेहड़ा के वार्ड नंबर 2 दलचेहड़ा में पीपल के पेड़ से गोहर दा पैंद तक और नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत सनाही के वार्ड नंबर 4 में हरमसंदा सासनमसंदा से सनाही-कुनाह खड्ड लिंक रोड की दाईं ओर का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसी प्रकार नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत पनसाई का वार्ड नंबर 5 पनसाई और वार्ड नंबर 6 में नंगर द्वार से डुगनाला बल्ल तक का क्षेत्र भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है।
लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी।
इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।