बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, बाहरी प्रदेशों से आने वाले औद्योगिक मजदूर होंगे संस्थागत या होम क्वारंटीन

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प्रदेश में आने वाले प्रत्येक आगंतुक को अपनी वांछनीय सूचना सत्यापित करनी होगी

शिमला 14 जुलाई, 2020। हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक निवारक एवं उपचारात्मक उपाय अपनाकर स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है।

यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ वैश्विक कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि अनलाॅक की प्रक्रिया आरम्भ होते ही प्रदेश में व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियां बढ़नी आरम्भ हो गयी हैं। ऐसे में प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों की वापिसी भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले कोविड के पाॅजिटिव मामलों में होने वाली वृद्धि के मद्देनजर निर्णय लिया है कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले औद्योगिक मजदूरों को संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जाएगा।

इसका पूर्ण दायित्व लेबर के ठेकेदारों और व्यापारिक संस्थानों के मालिकों का होगा। उन्हें संस्थागत क्वारंटीन के सभी तय दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुपालन के साथ आगंतुक की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर डी धीमान ने बताया कि इस समय प्रदेश आगमन पर ई-पास नहीं दिए जा रहे हैं। बाहर से आने वलों द्वारा दी जा रही जानकारी को आधार मानकर उन्हें पंजीकृत कर प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग अपने पता गलत बता रहे हैं और अन्य विवरण भी गलत भर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नियमों में परिवर्तन करते हुए अब प्रत्येक आगंतुक को अपनी वांछनीय सूचना सत्यापित करनी होगी, जिसके लिए अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया गया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित होने के उपरांत ही पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना देते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि व्यापारियों और अन्य सर्विस इंजीनियर्स को उचित दस्तावेज सत्यापित करवाने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें उसके बाद ही प्रदेश में आने की अनुमति दी जायेगी।

प्रदेश की सीमाओं से बहुत से लोग अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहें हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोविड-19 नियमन एवं आपदा प्रबंधन अधिकनयम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आर डी धीमान ने बताया कि अनलाॅक की प्रक्रिया के साथ कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, परिवहन और सभी सार्वजानिक स्थानों पर सामाजिक दूरी के उपायों एवं परामर्श का पालन करना अनिवार्य हो गया है।

परस्पर दूरी के आवश्यक उपायों को हर एक को अपनाना होगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत सभी को अन्य व्यक्तियों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखनी चाहिए। हर एक को अपने घर से निकलते ही फेस मास्क का उपयोग करना चाहिए।

यदि कोई जुकाम जैसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे किसी चिन्हित कमरे में घर के अन्य सदस्यों विशेषतः बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेय और गुर्दे की बीमारी वाले लोगों से दूर रखना चाहिए।

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