बार्बर शॉप एवं सैलून खोलने से पूर्व लेना होगा आवश्यक प्रशिक्षण, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश

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हमीरपुर। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जिला में सैलून तथा बार्बर की दुकानें पुन: खोलने हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के संक्रमण रोकने के दृष्टिगत 24 मार्च से बंद चल रहे सैलून तथा बार्बर की दुकानों को अब राज्य सरकार के आदेशनुसार निषिद्ध गतिविधियों की सूची से हटा दिया गया है।

आदेश के अनुसार जिला हमीरपुर में किसी भी बार्बर की दुकान/सैलून को तभी खोला जा सकेगा जब वहां कार्य कर रहे स्टाईलिस्ट/बार्बर, स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली ट्रेनिंग में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू में ढील के आदेश होने के उपरांत ही यह दुकानें खोली जा सकेंगी।

दुकान/सैलून के प्रवेश द्वार पर और अंदर 70 प्रतिशत अल्कोहल हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश से पहले हाथों को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।

स्टाईलिस्ट द्वारा ग्राहक का पंजीकरण परिवेक्ष पंजिका में दर्ज करना होगा। उसमें पंजीकरण संख्या, तिथि, ग्राहक का नाम, आयु, लिंग, पूरा पता, कार्यशील आरोग्य सेतु ऐप तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा।

इसी प्रकार ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाईन या फोन पर समयादेश लेने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। वॉक इन सेवाओं से बचना होगा, ताकि एक समय पर अधिक ग्राहक एकत्रित न हो सकें।

ग्राहकों के बीच दो मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कार्य स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड के साथ अत्यावश्यक रूप से साफ किया जाना चाहिए।

10 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा बुजुर्गों के साथ अत्यंत सावधानी बरतें। एक ही बार प्रयोग किए जाने वाले तौलिए/नेपकिन उपलब्ध होने चाहिए।

खांसी, बुखार या सांस की बीमारी के लक्षणों वाले ग्राहकों व बार्बर की सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। ग्राहकों को सलाह दें कि यदि वे खांसी, बुखार या सांस की तकलीफ, बहती नाक या गले में खरास जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो ऐसी अवस्था में सैलून में जाने के लिए पंजीकरण न करवाएं।

शेविंग व थ्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक का मास्क पहनना तथा स्टाईलिस्ट को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। डिस्पोजेस्ट दस्ताने, तौलिया और गाउन या एप्रन का ही प्रयोग करें।

सभी उपकरणों को उपयोग के बीच साफ करना आवश्यक होगा, जिसमें कंघी, ब्रश, रोलर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स, गार्ड और कैंची शामिल हैं। इन्हें साफ व सूखी स्थिति में रखने के साथ उपकरण को साबुन और पानी से धोया जाना और फिर अल्कोहल/स्प्रिट से उपचारित किया जाना आवश्यक होगा। जिन उपकरणों जैसे हेयर ड्रायर, ट्रिम्मर आदि को साफ नहीं किया जा सके, उनका उपयोग नहीं करना होगा।

दुकान में कोई भी वेटिंग एरिया, मैगजीन, अखबार इत्यादि नहीं होनी चाहिए। नियमित रूप से दरवाजे के हैंडल, रेलिंग, कुर्सियां, ग्राहक काउंटर और भुगतान उपकरणों जैसे बार-बार स्पर्श होने वाली सतहों को साफ तथा कीटाणु रहित करना होगा।

हर सुबह और शाम को परिसर व दुकान में 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड के साथ पोंछा लगाना और सभी सतहों को छिड़काव से डिस-इनफैक्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

स्टाईलिस्ट कर्मी को दुकान खोलने से पूर्व संबंधित कार्यकारी दण्डाधिकारी को वचन (अंडरटेकिंग) देना होगा कि उसे फ्लू जैसे लक्षण नहीं हैं एवं वह पिछले 14 दिनों से अपने राज्य से बाहर नहीं गया है और न ही किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है।

सभी संबंधित बार्बर व सैलून मालिक इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित उपमंडलाधिकारी (ना.) इसकी नियमित निगरानी करने के साथ प्रतिदिन उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे।

सभी संबंधितों को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालना करनी होगी और यदि किसी के द्वारा इनकी अवहेलना की जाती है तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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