नेरवा। खंड विकास अधिकारी अरविन्द गुलेरिया ने समस्त पात्र मतदाताओं से आग्रह किया है कि पांच अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मतदाता सूचियों को संशोधित करवा लें।
उन्होंने कहा कि परिवर्धन (एडिशन), विलोपन (डिलीशन), दुरुस्ती (करेक्शन) एवं स्थानांतरण (शिफ्टिंग) सम्बन्धी शिकायतें अथवा सुझाव निर्धारित तिथि तक पंचायत कार्यालय में जाकर पंचायत सचिव के समक्ष रखे जा सकते हैं एवं मतदाता सूचियों में संशोधन करवाया जा सकता है।
उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाता सूचियों में छूटे सभी पात्र मतदाताओं से भी आग्रह किया है कि वह भी 14 अक्टूबर तक अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवा लें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति आगामी पंचायती राज चुनावों में मताधिकार से वंचित ना रहने पाए।