नाहन। जिला सिरमौर के नाहन व ददाहु में कोरोना पॉजीटीव मामलों के मद्देनज़र नाहन शहर और ददाहु के बाजार आज रात्री 9 बजे से सोमवार यानि 27 जुलाई प्रातः 9 बजे तक बंद रहेंगे।
यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परूथी ने आज जारी किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 के तहत पंजीकृत सभी दुकानें बंद रहेगी तथा दवाइयों व शराब के ठेके खुले रहेगे।
इसके अतिरिक्त दुध की दुकानें प्रातः 7 से प्रातः 9 बजे तक खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि बंद के दौरान नाहन व ददाहु शहर में आपातकालीन मेडिकल एमरजेन्सी स्थिति को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त नाहन और ददाहु से गुजरने वाले वाहन आवाजाही कर सकेंगे मगर शहर के अन्दर पैदल आवाजाही नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नाहन व ददाहु शहर की सेनिटाइजेशन का कार्य कार्यकारी अधिकारी नाहन व बीडीओ नाहन करेंगे।
इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय व बैंक खुले रहेंगे और सभी अधिकारी व कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आवाजाही कर सकेंगे।
यह आदेश 25 जुलाई को पीपल बायो डाइवर्सिटी रेगिस्टर्स को बनाए रखने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे।
नाहन और ददाहू के तहसीलदार अपने क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य करेंगे।
उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि वह जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों में सहयोग दें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कारावास के रूप में दण्डित किया जा सकता है तथा कारावास कि अवधि को 6 माह से 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।