हमीरपुर 15 जून, 2020। जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नादौन सुजानपुर सडक़ (बड़ा बाजार से मलोटी के बीच ) को आवश्यक पेवर ब्लॉक तथा क्रॉस ड्रेनेज कार्य के चलते आगामी 11 जुलाई तक यातायात के लिए बंद करने के आदेश पारित किए हैं।
आदेश के अनुसार इस दौरान यातायात को मलोटी-धनपुर -पथरियांन वाया सुकराला/लाहड़ सडक़ पर परिवर्तित किया गया है।