शिमला/ दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी गयी है।
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।
रैली की भी इजाजत दी गयी है।
वहीं 20 सितम्बर तक शादी में 50 गेस्ट और शमशान में 20 लोग ही आ पाएंगे। उसके बाद 21 तारीख से 100 लोगों वाली शर्त लागू होगी।
सिनेमा हॉल,स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे।
स्कूलों को फ़िलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। वहीं 9 वीं से 12 वीं क्लास के बच्चे चाहें तो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में टीचर से सलाह मशवरे के लिए स्वेच्छा से स्कूल का दौरा कर सकते हैं बशर्ते स्कूल कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर हों। इसके लिए माता पिता की लिखित अनुमति ज़रूरी होगी।
इसके साथ ही 21 सितम्बर से स्कूल में 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आने की अनुमति होगी।
एक राज्य से दूसरे राज्य और एक ही राज्य में कहीं पर भी जाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
कन्टेनमेंट जोन में किसी की तरह की छूट नहीं दी गयी है।