कर्फ्यू में ढील प्रातः छह बजे से रात्रि आठ बजे तक: डीसी

Spread with love

कांगड़ा से अन्य जिलों में जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं

धर्मशाला। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय प्रातः छह बजे से रात्रि आठ बजे तक रहेगा, इसी दौरान दुकानें इत्यादि खोली जाएंगी।

इसके साथ ही नागरिकों को प्रातः पांच बजे से लेकर छह बजे तक वॉक तथा रनिंग करने की अनुमति प्रदान की है। नागरिकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा तथा दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर की दूरी तक गोले के आकार के चिह्न अवश्य प्रदर्शित करें।

राज्य के दूसरे जिलों में जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला से हिमाचल के अन्य जिलों में जाने के लिए किसी भी तरह के कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं है इस स्थिति में नागरिकों को क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा।

कांगड़ा जिला के नागरिकों द्वारा अन्य राज्यों में 48 घंटे के भीतर जाने तथा आने पर भी क्वांरटीन की आवश्यकता नहीं है जबकि गृह मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के रेड जोन के जिलों से आने वाले नागरिकों को क्वारंटीन किया जाएगा इसकी अवधि अब 14 दिन की रहेगी। बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों को उनके कार्य स्थल पर ही क्वारंटीन करने का प्रावधान किया गया है।

सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को दी है ट्रेनिंग

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा सोमवार से ही ट्रेनिंग ले चुके ब्यूटीशियन, हेयर ड्रेसर इत्यादि को कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को भी अपना कार्य आरंभ करने के लिए अनुमति दे दी गई है।

कार्यालयों में सभी कर्मचारी रहेंगे उपस्थित

उपायुक्त ने कहा कि सरकारी तथा निजी कार्यालय पूरी तरह ही खुले रहेंगे इसमें सभी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा कार्यालय में बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक दूरी की अनुपालना के लिए भी प्रत्येक कार्यालय में कारगर कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से बैंक तथा एटीएम भी अब दिनभर खुले रहेंगे।

शादियों तथा अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित की है नागरिकों की संख्या

प्रजापति ने कहा कि गृह मंत्रालय तथा प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैं जबकि अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों, सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

53, 320 नागरिकों ने पूरी की होम क्वारंटीन की अवधि

उपायुक्त ने कहा कि कांगड़ा जिला में 53320 नागरिकों ने होम क्वारंटीन की अवधि पूरी की है जबकि 26830 नागरिक अभी होम क्वारंटीन में है तथा संस्थागत क्वारंटीन में 115 नागरिक हैं। कांगड़ा जिला से 19711 प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है।

कांगड़ा जिला में अब तक लिए 7198 सेंपल

प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में अब 7198 कोविड-19 के सेंपल लिए जा चुके हैं जिनमें 87 सेंपल पॉजिटिव पाए गए जबकि 32 नागरिक स्वस्थ हुए हैं, एक की मौत हुई है जिला में अब 54 एक्टिव केस हैं।

उपायुक्त ने कहा कि बाहर से आए नागरिकों की रैंडम सेंपलिंग भी की जा रही है तथा प्रतिदिन साढ़े तीन सौ से पांच सौ सेंपल लिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि फ्लू के लक्षण पाए जाने पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित फ्लू सेंटर्स में ही जांच करवाएं। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में 20 फ्लू सेंटर तथा कोविड-19 सेंपल एकत्रीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

बसों की आवाजाही का समय प्रातः सात बजे से सांय सात बजे तक रहेगा

प्रजापति ने कहा कि बसों की आवाजाही को भी अनुमति प्रदान की गई है तथा अब बसों की आवाजाही का समय प्रातः सात बजे से सांय सात बजे तक निर्धारित किया गया है।

बसों में 60 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी। इसके साथ ही बसों की सेनेटाइजेशन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: