शिमला, 26 मई, 2020। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने 24 मार्च से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था, जिसके उपरान्त जिला दण्डाधिकारियों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए थे।
राज्य सरकार के एक अधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला दण्डाधिकारी अपने जिलों में दो महीनों से अधिक समय के लिए कर्फ्यू लागू नहीं कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में दो महीने की अवधि 24 मई को पूरी हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कर्फ्यू में आगामी विस्तार देना पड़े।
प्रवक्ता ने कहा कि 23 मई को आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला दण्डाधिकारियों को धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में स्थिति की आवश्यकता के अनुसार 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में 31 मई तक कर्फ्यू लागू है और उसके उपरान्त जिला दण्डाधिकारी इस मामले में आगामी निर्णय लेंगे।