सोलन, 10 मई 2020। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कर्फ्यू ढील के समय सोलन के मालरोड पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही को छूट प्रदान की गई है।
यह आदेश मोटर वाहर अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।