उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित

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शिमला। सदस्य सचिव सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमेटी जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला पूर्ण चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नगर निगम शिमला के वार्ड नम्बर 7 स्थान मज्याट, ग्राम पंचायत मल्याणा के स्थान शुराला, नगर निगम शिमला के वार्ड नम्बर 19 संजौली स्थान ढिंगू बावड़ी तथा तहसील रामपुर ग्राम पंचायत जाहू के स्थान जूणी में उचित मूल्य की दुकान आबंटित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि यह उचित मूल्य की दुकान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2 अगस्त, 2014 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आबंटित की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु प्रार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि जो भी इच्छु व्यक्ति, संस्था, ग्राम पंचायत या सहकारी सभी उक्त स्थानों में उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भरें, जोकि विभाग के जिला कार्यालय व संबंधित निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं या विभाग के वेब पोर्टल (Ehimapurti of Food Civil Supplies & Consumer Affairs Himachal Pradesh) से भी डाउनलोड कर सकते है।

उन्होंने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई, 2020 है। इस तिथि तक आवेदन जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला द्वारा शिमला के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण-पत्र, उच्च शिक्षा है तो उसका शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, यदि बेरोजगार है, जो बेरोजगारी प्रमाण-पत्र, उचित मूल्य की दुकान आबंटित करने हेतु प्राथमिकता की जिस श्रेणी से प्रार्थी आवेदन कर रहा है उसका प्रमाण-पत्र, सेम वार्ड का प्रमाण-पत्र जोकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्र में पार्षद नगर निगम क्षेत्र से जारी किया गया हो या अन्य दस्तावेज, एससी/एसटी से आवेदन करने वाले प्रार्थी संबंधित का प्रमाण पत्र तथा बीपीएल/अन्तोदय से आवेदन करने वाले प्रार्थी संबंधित का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि यदि संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में उसके विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता दसवीं होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय शिमला के दूरभाष नम्बर 0177-2657022 से सम्पर्क करें।

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