सिरसा। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें निगम द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है ताकि ये स्वयं के रोजगार से अपना व अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सके।
उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, किरयाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।
विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में 19 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार शुरु करने के लिए 11 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें एक लाख 15 हजार रुपये सब्सिडी, 45 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा नौ लाख 40 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए गए है।
उन्होंने बताया कि 13 व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग (भेड़ व सूअर पालन आदि) के लिए कुल छह लाख 50 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें 65 हजार रुपये सब्सिडी तथा पांच लाख 85 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है।
इसी प्रकार लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत छह व्यक्तियों को चार लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें 50 हजार रुपये सब्सिडी, 45 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा तीन लाख 55 हजार रुपये बैंक ऋण के रूप में प्रदान किए।
उन्होंने अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से अपील की है कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं।
उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।