चंबा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा की अध्यक्षता में आज बचत भवन में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित जागरूकता गतिविधियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय व्यापारियों, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि हमारी जिंदगी कई मायनों में प्लास्टिक पर निर्भर है। पानी के बोतल से लेकर खाने की प्लेट में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जो कि शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दी जानी वाली प्लास्टिक के उपयोग ,निर्माण, आयात , वितरण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंधित होगा।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि स्थानीय व्यापारियों और व्यापार मंडलों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक होना बेहद आवश्यक है कि वे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। जिसके लिए आज यह जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है।
उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करने के लिए आम लोगों में भी जानकारी भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण अधिनियम के तहत सूचीबद्ध सामग्री से निर्मित होने वाली प्लास्टिक से बनी कटलरी वस्तुएं भोजन परोसने और खाने के उपयोग में लाई जाने वाले चम्मच, कटोरी, कांटे ,चाकू और स्ट्रा के किसी भी प्रारूप को बेचने और उपयोग करने की मनाही रहेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के अंतर्गत विस्तारित पॉलिस्टीरीन तथा पॉलिस्टीरीन से संबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं में एयर बर्ड्स, गुब्बारों इत्यादि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की डंडिया प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम की डंडिया और सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री सहित प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू ,स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट,100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर व स्टिरर के उपयोग ,निर्माण, आयात , वितरण, बिक्री और भंडारण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने व्यापारियों से आह्वान भी किया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति अपने साथी व्यापारियों को भी जागरूक करें। उन्होंने लोगों से यह भी आह्वान किया कि खरीदारी करने के लिए घर से ही अपना थैला ले आए।
उन्होंने यह भी कहा कि 120 माइक्रोन की मोटाई से कम प्लास्टिक से बने कैरी बैग और 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से गैर बुना कैरी बैग का उपयोग, बिक्री और भंडारण पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस अवस्था में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाई का प्रावधान के साथ साथ सामान की जब्ती, पर्यावरण मुआवजे की वसूली, उद्योग व वाणिज्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों के संचालन को बंद करने भी प्रावधान रखा गया।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर हिमाचल प्रदेश गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण अधिनियम के तहत 500 से लेकर 25 हजार तक के चालान का प्रावधान रखा गया है।
इस दौरान प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त एवं साफ सुथरा रखने के लिए सभी उपस्थित व्यापारियों और अधिकारियों को शपथ भी ग्रहण करवाई।
इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड चंबा राहुल ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी।