मतदान दिवस पर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम या एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रहेगी रोक

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शिमला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी पालरासु ने बताया कि उप-निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में 30 अक्तूबर को निर्धारित मतदान दिवस पर किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या अन्य किसी भी मत सर्वेक्षण के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर रोक रहेगी।

उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की और जुब्बल-कोटखाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन-2021 में किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 30 अक्तूबर (शनिवार) को प्रातः 6 से सायं 7:30 बजे तक की अवधि के लिए रोक रहेगी।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

उन्होंने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

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