शिमला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में पाबन्दियाँ बढ़ा दी हैं।
यह आदेश 10 जनवरी सुबह 6 बजे से 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
सभी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकायों के सभी कार्यालय/ स्वायत्त निकाय जिनमें एचपी सचिवालय भी शामिल है, शनिवार और रविवार को (सप्ताह में 5 कार्य दिवस) बन्द रहेगा।
वहीं ये कार्यालय कार्य दिवसों में 50% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। यह पाबंदियां आपात या जरूरी काम से निपटने वाले दफ्तरों जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट और संबंधित घटना सेवाएं/गतिविधियां आदि पर लागू नहीं होगी।
विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी तदनुसार रोस्टर आदेश जारी करेंगे।
वहीं उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और अन्य सभी न्यायिक कार्यालयों के संबंध में अलग से आदेश जारी करेगा।
इसके साथ ही सभी सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
अन्य सभाएं जैसे अकादमिक/ खेल/ मनोरंजन/सांस्कृतिक / राजनीतिक को 50% क्षमता तक की अनुमति होगी लेकिन इनडोर या कवर्ड स्थान पर अधिकतम 100 और खुले स्थान/बाहर एरिया में
क्षमता के 50% तक या 300 व्यक्ति (जो भी कम हो) की अनुमति होगी।
वहीं इन सभाओं की पूर्व सूचना जिला/उपमंडल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को देना जरूरी है।
इसके अलावा जिला/उपमंडल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन आयोजकों पर स्थानीय कोविड स्थिति के संदर्भ में अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकते हैं।
इन कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा
राज्य में सभी धार्मिक स्थलों/ पूजा स्थलों पर लंगर/सामुदायिक रसोई/धाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दुकानों/बाजारों को खोलने और बन्द करने का समय संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 की स्थितियाँ और उनके जिलों की विशिष्ट आवश्यताओं के अनुसार तय करेंगे।
जिला प्रशासन किसी भी कर्मचारी जो अन्यथा कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, को तैनात करने के लिए सक्षम होंगे।
सरकार के सभी विभाग और संगठन, जिला राज्य के मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि एसईसी और जारी किए गए विभिन्न एसओपी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।