शिमला। सुक्खू सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 50 से ज्यादा श्रेणी के अधिकारी अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द कर दिया है।
वहीं 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को मान्य कर दिया गया है।
अब कोई भी अधिकारी अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्र में भवन- अचल संपत्ति व भवन नहीं खरीद सकता।
इसके अलावा जो अधिकारी ट्रांसफर कर दिए गए हैं वह भी हाल ही के अधिकार क्षेत्र में भूमि, भवन व अचल संपत्ति नहीं खरीद पाएंगे।
खरीदी हुई प्रॉपर्टी भी पद का प्रभार छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक अधिकारी या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं होगी।