शिमला। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन नियम) 1994 के नियम 33 के अंतर्गत, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) अनुपम कश्यप ने जिला शिमला के विकास खण्ड कोटखाई, मशोबरा, जुब्बल, रोहड़ू, कुपवी, बसन्तपुर, नारकण्डा तथा ननखडी की ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों के उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना प्ररूप-17 पर जारी कर दी है।
सारिणी अनुसार तहसील कोटखाई विकास खंड कोटखाई की ग्राम सभा पराली बदरूनी में उपप्रधान का पद भरा जाना है। इसी प्रकार, तहसील शिमला ग्रामीण विकास खंड मशोबरा की ग्राम सभा मेहली के वार्ड नंबर 4, ग्राम सभा चैड़ी के वार्ड नंबर 4, ग्राम सभा कुफरी श्वाह के वार्ड नंबर 2 और ग्राम सभा पगोग के वार्ड नंबर 5 में ग्राम पंचायत सदस्य तथा विकास खंड बसंतपुर की ग्राम सभा बसंतपुर के वार्ड नंबर 3 और ग्राम सभा भराड़ा के वार्ड नंबर 4 में ग्राम पंचायत सदस्य के पद भरे जाने हैं।
उन्होंने बताया कि तहसील जुब्बल विकास खंड जुब्बल की ग्राम सभा रांवी के वार्ड नंबर 3 में ग्राम पंचायत सदस्य, तहसील रोहड़ू विकास खंड रोहड़ू की ग्राम सभा कुठाड़ी के वार्ड नंबर 3 और 5 तथा ग्राम सभा पारसा के वार्ड नंबर 3 में ग्राम पंचायत सदस्य, तहसील कुपवी विकास खंड कुपवी की ग्राम सभा नौरा बौरा के वार्ड नंबर 3 में ग्राम पंचायत सदस्य, तहसील कुमारसैन विकास खंड नारकण्डा की ग्राम सभा कोटगढ़ के वार्ड नंबर 5 में ग्राम पंचायत सदस्य तथा तहसील ननखड़ी विकास खंड ननखड़ी की ग्राम सभा बडाच के वार्ड नंबर 4 में ग्राम पंचायत सदस्य के पद भरे जाने हैं।
उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए उप निर्वाचन 29 सितम्बर 2024 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक सम्बंधित कार्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगा।
उपायुक्त ने बताया कि अभ्यर्थी या उनके प्रस्थापक नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को सम्बंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 11 से 13 सितम्बर तक प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से की जाएगी और 18 सितम्बर प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। मतदान पूर्ण होने के बाद मतगणना उसी दिन परिणामों की अंतिम घोषणा तक जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन हेतु सम्बंधित खंड विकास अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागु होकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागु रहेगी।