शिमला। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों (पीसीवीसी) के रूप में कार्य करने वाले निजी अस्पतालों द्वारा खरीदी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है।
उन्होंने कहा कि देश के वैक्सीन निर्माता अपने वैक्सीन के मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत तक पीसीवीसी के रूप में कार्य करने वाले निजी अस्पतालों को प्रदान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए ट्रैकिंग तंत्र के माध्यम से पीसीवीसी को वैक्सीन की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की एक खुराक की कीमत अधिकतम 150 रुपये प्रति खुराक सर्विस चार्ज के रूप में निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं द्वारा सभी खर्चो को मिलाकर निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का मूल्य 780 रुपये, कोवैक्सीन का मूल्य 1410 रुपये और स्पूतनिक-वी का मूल्य 1145 रुपये निर्धारित किया गया है।
उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों द्वारा लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही वैक्सीन की कीमतों पर नजर रखें और निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूलने वाले पीसीवीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
प्रवक्ता ने कहा कि निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों को कम से कम कोविशील्ड की 160 खुराकें और कोवैक्सीन की 500 खुराकें लेनी होंगी और वैैक्सीन की खरीद कोविन पोर्टल के माध्यम से करनी होगी।
वैैक्सीन निर्माता निजी टीकाकरण केंद्रों को सीधे तौर पर या फिर राज्य सरकार के माध्यम से भी वैक्सीन की आपूर्ति कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों को सभी वैैक्सीन का कोविन पोर्टल में रिकाॅर्ड रखना होगा और कोविन प्रणाली टीकाकरण सत्रों के प्रकाशन की अनुमति प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों को सहायता प्रदान करने उद्देश्य से एक हेल्पलाइन नंबर 0120-4473222 भी जारी किया है।