शिमला। आज से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गये हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अपराधिक प्रक्रिया इन कानूनों के तहत शुरू हो गई है।
इस सन्दर्भ में आज 1:58 पूर्वाहन् (AM) को भारतीय न्याय संहिता-2023 के नए प्रावधानों के तहत प्रदेश में पहला अभियोग पुलिस थाना धनोटू, जिला मण्ड़ी में अभियोग सं0 64/2024 के अधीन धारा 126(2), 115(2), 352 व 351 (2) में दर्ज किया गया है।
वहीं आज दोपहर तक कुल 5 अभियोग 5 थानों (पुलिस थाना धनोटू, ढली, सदर हमीरपुर, अम्ब व पुलिस थाना नुरपूर) में भारतीय न्याय संहिता-2023 के अन्तर्गत दर्ज किए जा चुके हैं।
अभियोगों का आगामी अन्वेषण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।
तीन नए आपराधिक कानूनों का उददेश्य नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करना है।