मानवाधिकार आयोग ने टैक्सी ड्राइवर की मौत पर दिए जांच के आदेश

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उमंग फाउंडेशन ने की थी शिकायत

शिमला। राज्य मानवाधिकार आयोग ने उमंग फाउंडेशन की शिकायत पर नालदहरा में एक होटल द्वारा सोने का स्थान न दिए जाने से भीषण ठंड से यूपी के टैक्सी ड्राइवर की मौत की जांच के आदेश दिए हैं। शिमला के पुलिस अधीक्षक को आयोग में 12 अप्रैल तक शपथ पत्र के साथ जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि फाउंडेशन के ट्रस्टी विनोद योगाचार्य ने 29 जनवरी को मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी।

इसमें बताया गया था कि किस तरह जनवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के टैक्सी ड्राइवर के साथ आए पर्यटकों को तो नालदहरा के क्लब महिंद्रा होटल ने कमरे उपलब्ध करा दिए।

लेकिन भीषण ठंड में गुहार लगाने के बावजूद टैक्सी ड्राइवर सुवेंद्र चौधरी(42) को डॉरमेट्री या सोने के लिए अन्य स्थान उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया था।

मजबूरी में उसने टीन के कनस्तर में आग जलाकर टैक्सी के भीतर रख लिया। इससे संभवत गैस के कारण रात को उसकी मौत हो गई।

विनोद योगाचार्य ने आयोग से मामले की जांच कराने, होटल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने, ड्राइवरों को रात बिताने के लिए सुरक्षित जगह देने, होटलों के सीएसआर( कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसीबिलिटी) खातों की जांच कराने और मृतक ड्राइवर के परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि आयोग पर्यटन विभाग को इस बारे में उचित दिशा निर्देश जारी करें।

प्रो. श्रीवास्तव ने कहा कि आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसपी से जांच रिपोर्ट तलब की है। अब इसकी सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

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