धर्मशाला। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला कांगड़ा में नो मास्क नो सर्विस नियम जारी रहेगा।
इसके साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी से खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी इसी तिथि से खुल जाएंगे।
सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के छः दिन शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे, हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी।
ज़िम और क्लब कोविड़ प्रोटोकॉल के साथ खोलने के आदेश दिए हैं। सभी सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 300 तथा आंतरिक स्थलों में 100 लोगों अथवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी।
रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुलेंगी और बन्द होंगी। इसके अलावा आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलम्बित रहेगा।