जानिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

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शिमला। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने यहां कहा कि भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं व पेशेवरों का टीकाकरण कर देश की स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी गई है।

देश में कोविड टीकाकरण का आरम्भ सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के साथ आरम्भ किया गया था। जिसके बाद अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों और अंत में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को इस अभियान में शामिल किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि एक मई, 2021 से प्रभावी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए राज्यों द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन भारत सरकार की ओर से इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है और अब 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों की 75 प्रतिशत खरीद भारत सरकार करेगी और खरीदे गए टीकों को राज्यों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से राज्य के सभी लोगों को प्राथमिकता के अनुसार कोविड की खुराक निःशुल्क लगाई जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या समूह के लिए प्रदेश अपनी प्राथमिकता तय कर सकता है। भारत सरकार द्वारा राज्यों को निःशुल्क प्रदान की जाने वाली वैक्सीन की खुराकें जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर आवंटित की जाएगी।

भारत सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध करवाई जाने वाली वैक्सीन की खुराकों की अग्रिम जानकारी प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन की उन खुराकों को जिलों को आवंटित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में प्रति खुराक अधिकतम 150 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं और निजी अस्पतालों द्वारा सेवा शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि की निगरानी राज्य सरकार करेगी।

उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी आय की स्थिति के बावजूद निःशुल्क टीकाकरण के हकदार हैं लेकिन जो भुगतान करने की क्षमता रखते हैं वे निजी अस्पताल के टीकाकरण केंद्रों का उपयोग कर अपना टीकाकरण करवा सकते है। प्रवक्ता ने कहा कि संशोधित दिशा-निर्देश 21 जून, 2021 से प्रभावी होंगे।

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