शिमला। एक ओर जहां हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश पारित किए थे वहीं आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे प्रदेश पर्यटन निगम के 56 में से 18 होटलों को तुंरत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए हैं।
पर्यटन विकास निगम के सेवानिवृत्त पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के 40 प्रतिशत से कम ऑक्यूपेंसी वाले होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं।
घाटे में चल रहे ऐसे होटलों की संख्या 18 है। अदालत ने कहा कि आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रबंध निदेशक तीन दिसंबर को कोर्ट में पेश करें।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पर्यटन निगम ने होटलों की आक्यूपेंसी का जो हवाला दिया है वह निराशाजनक है। अदालत ने कहा कि इससे साफ है कि पर्यटन निगम अपने होटलों का इस्तेमाल लाभ कमाने के लिए करने में नाकाम रहा है
इन होटलों को जारी करना जनता के खजाने पर बोझ के अलावा कुछ नहीं है वो भी तब जब निगम की ओर से लगातार यह दलीलें दी जा रही हैं कि निगम भारी घाटे में है।
जस्टिस अजय मोहन गोयल ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने 17 सिंतबर को अपने विस्तृत आदेश में उम्मीद जताई थी कि पर्यटन निगम अपने इन संसाधनों को लाभ में लाने के लिए कुछ कारगर करेगा लेकिन तब से लेकर अब तक निगम ने इस दिशा में कुछ नहीं किया।
इस आदेश के बाद प्रदेश सरकार और पर्यटन निगम में हाहाकार मच गया है।
अदालत ने कहा कि इन होटलों को साफ सुधरा रखने के लिए जो स्टाफ जरूरी हो वही इनमें रखा जाए व बाकी स्टाफ को अन्य होटलों में स्थानातंरित कर दिया जाए जहां स्टाफ की कमी है
जिन 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए गए है वो हैं
1. The Palace Hotel, Chail, 2. Hotel Geetanjali, Dalhousie, 3. Hotel Baghal, Darlaghat, 4. Hotel Dhauladhar, Dharamshala, 5. Hotel Kunal Dharamshala, 6. Hotel Kashmir House, Dharamshala, 7. Hotel Apple Blossom, Fagu, 8. Hotel Chanderbhaga, Keylong, 9. Hotel Devdar, Khajiar, 10. Hotel Giriganga, Kharapatthar, 11. Hotel Meghdoot, Kiarighat, 12. Hotel Sarvari, Kullu, 13. Hotel Log Huts Manali, 14. Hotel Hadimba Cottage, Manali, 15. Hotel Kunzum, Manali, 16. Hotel Bhagsu Mcleodganj, 17. Hotel the Castle, Naggar and Hotel Shivalik Parwanoo।