चुनाव प्रचार तथा निर्वाचन संचालन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 नियमों का सख्ती से करें पालन

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शिमला। मुख्य चुनाव अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासू ने कहा कि मंडी लोकसभा तथा फतेहपुर, अर्की एवं जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उप-चुनावों के दौरान कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित विभिन्न राजनैतिक दलों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य व जिला स्तर पर हर स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई हैं। राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला एवं विधानसभा क्षेत्र स्तर पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचन अधिकारियों को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उचित एवं अग्रिम समन्वय तथा सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) को मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था, दस्ताने, फेस-शील्ड, मास्क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मतदान केंद्रों, प्रशिक्षण स्थलों, प्रेषण और संग्रह केंद्रों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। विकेन्द्रित/शिफ्ट तरीके से प्रशिक्षण के उद्देश्य से बड़े हाॅल/कमरे, प्रेषण/संग्रह केंद्र, ईवीएम/वीवीपैट के रैंडमाइजेशन कक्ष तथा इनके भंडारण स्थान और मतगणना केंद्रों की पहचान की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरक्षित कर्मचारियों सहित पर्याप्त संख्या में मतदान/मतगणना संबंधित कर्मचारियों का प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों और संबंधित राजनीतिक दलों को भी कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधियों सहित 5 व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर अभियान चलाया जा सकेगा। रोड शो और मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वीडियो के माध्यम से अभियान के दौरान जगह की उपलब्धता और कोविड दिशा-निर्देशों की अनुपालना के अनुरूप एक क्लस्टर बिंदु में 50 से अधिक दर्शकों की अनुमति नहीं है।

प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग सीमित किया गया है और एक उम्मीदवार/राजनीतिक दल के लिए कुल वाहनों की अनुमत संख्या (स्टार प्रचारक को छोड़कर) अधिकतम 20 निर्धारित की गई है और इसमें भी प्रति वाहन अनुमत व्यक्तियों की क्षमता का 50 प्रतिशत रखी गई है।

मतदान दिवस पर अधिकतम 3 व्यक्तियों के साथ 2 वाहनों की अनुमति होगी। सुरक्षा-व्यवस्था में लगे वाहनों को मौजूदा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

हाॅल अथवा अन्य आंतरिक स्थलों (इनडोर) में आयोजित होने वाली बैठकों के लिए अनुमत क्षमता का 30 प्रतिशत या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो, शामिल हो सकेंगे। बैठक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या गिनने के लिए एक रजिस्टर रखने कहा गया है।

खुले स्थानों पर (आउटडोर) आयोजित होने वाली बैठकों अथवा सभाओं में स्टार प्रचारकों के मामले में क्षमता के 50 प्रतिशत या एक हजार और अन्य सभी मामलों में 50 प्रतिशत क्षमता या 500 लोगों, जो भी कम हो, को ही एकत्र होने की अनुमति दी गई है।

आयोजन के दौरान पूरे इलाके को बंद करने और पुलिस की पहरेदारी के निर्देश दिए गए हैं। मैदान में प्रवेश करने वालों की गिनती पर नजर रखी जाएगी। घेराबंदी/बैरिकेडिंग का खर्च उम्मीदवार/पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से घेरा/बैरिकेड किया गया हो।

नुक्कड़ सभाओं में स्थान की उपलब्धता और कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। मतदान समाप्त होने से 72 घंटे पहले मौन की अवधि निर्धारित है।

मतगणना दिवस पर भीड़ को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को उचित उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना के दौरान हर समय उचित दूरी और अन्य कोविड सुरक्षा प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना होगा।

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