अनिवार्य सेवाओं वाले कर्मी फार्म 12- डी के माध्यम से कर सकेंगे मतदान

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शिमला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां जानकारी दी कि अनिवार्य सेवाओं वाले विभागों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकेंगें। निर्वाचन विभाग ने उनकी सुविधा के लिए फार्म 12-डी के माध्यम से मतदान करने का प्रावधान किया है। यह फार्म रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से जमा करवाए जा सकते हैं।

गर्ग ने बताया कि अनिवार्य सेवाओं वाले इन कर्मियों में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवा कर्मी, अग्निशमन सेवा, हिमाचल पथ परिवहन निगम के सभी चालक व परिचालक, जिनमें शहर के भीतर लोकल रूट पर चलने वाले चालक व परिचालक शामिल नहीं हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध फैडरेशन और दुग्ध सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा पर कार्यरत कर्मी, भारत चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत स्थानीय मीडिया कर्मी, जल शक्ति विभाग में कार्यरत पम्प ऑपरेटर और टर्नर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत इलैक्ट्रिशियन व लाईनमैन इत्यादि शामिल हैं।

इन विभागों के सम्बन्धित नोडल अधिकारी यह प्रमाणित करेंगे कि अमूक अधिकारी अथवा कर्मचारी अनिवार्य सेवाओं में तैनात है जिसके आधार पर वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए पात्र हैं।

उन्होंने बताया कहा कि पोस्टल बैलेट के अन्तर्गत फार्म-12 डी का आवेदन 21 अक्तूबर तक रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

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